महराजगंज उत्तर प्रदेश
महराजगंज जिले में चिट फंड कंपनियों जैसे पी ए सी एल, सहारा इंडिया, कल्पतरू बायोटेक, आदि के ठगी के शिकार हुए पीड़ित निवेशकों का भुगतान करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को दिया ज्ञापन
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिला अध्यक्ष कृष्ण मोहन गुप्ता ने बताया कि संसद में सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 बनाकर ठग कंपनीज एवं ठग सोसाइटी में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमा राशि का दो से तीन गुना वापस दिलाने की कानूनी अधिकार दिया है
उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ के महराजगंज जिले के बीस लाख ठगी पीड़ित है । बार बार आवेदन करने के पश्चात भी जिला प्रशासन व सक्षम अधिकारी वापस नहीं कर रहे हैं।जिसके वजह से लाखों परिवारों के सामने भूखों मरने की स्थिति बन गई है
श्री गुप्ता ने मुख्यमंत्री से यह मांग किया कि जल्द से जल्द डूबे हुए पैसों को वापस कराएं
इस दौरान नर्वदेश्वर पटेल, गणेश प्रसाद चौधरी, दीपचंद अग्रहरि, सुग्रीव प्रसाद, रामप्रीत निषाद, हीरा प्रसाद वर्मा, अंबिका यादव, शिवमंगल गुप्ता,महेंद्र प्रसाद निषाद,सहित तमाम लोग मौजूद रहे