दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने ओला ,उबर ,रैपिडो जैसी कमर्शियल बाइक टैक्सी सेवाओं (Two Wheelers Commercial Services) से कहा है कि, उनके चालक प्राइवेट बाइक का उपयोग कर रहे हैं इसे तत्काल रोक दिया गया है दिल्ली सरकार ने कहा है कि, दिल्ली में भाड़े या इनाम के आधार पर यात्रियों को ले जाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन माना जाएगा. अगर कोई प्राइवेट बाइक पर कमर्शियल टैक्सी बाइक की सुविधा देता पाया गया, तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल भी होगी। दिल्ली में प्राइवेट बाइक को टैक्सी (Bike Taxi) के तौर पर इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. सरकार के इस फैसले से दिल्ली के आम आदमी को झटका लगा है दिल्ली में बाइक टैक्सी घर से ऑफिस और दिल्ली में कही भी जाने के लिए काफी कंफर्टेबल तरीके से उपयोग में लाई जाती है।
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