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मारपीट के एक मामले में कोर्ट द्वारा चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एससी /एसटी का मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

अहमद रजा की रिपोर्ट

महराजगंज। जनपद महराजगंज के दिवानी न्यायालय ने सन् 2021 में सिपाहियों में हुई मारपीट के दौरान लगभग दो वर्ष पूराने मामले में सुनवाई करने के दौरान पुलिस को थाना कोतवाली सदर महराजगंज के चार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में चारों आरोपी कांस्टेबलों पर पीड़ित के साथ गाली-गलौज करने, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और मारपीट करने के आरोप है। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश अनिल सेठ की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 
मिली जानकारी के अनुसार महराजगंज के कोतवाली सदर थाने में वर्ष 2021 में सिपाहियों के बीच हुई मारपीट के मामले में कांस्टेबल उमेश सिंह यादव, मनीष यादव, विकास यादव एवं वरिष्ठ मुंशी राम राज यादव के विरुद्ध  अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश अनिल सेठ ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश पारित किया है। बताया जा रहा है कि वादी राजेश कुमार पासवान ने 156 /3 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। वादी ने कोर्ट को बताया कि दिनांक 18 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल 2021 तक देर रात्रि तक चुनावी ड्यूटी किया तथा दिनांक 20 अप्रैल 2021 को  हल्का नंबर 4 में ड्यूटी कर रात्रि 9:30 बजे वापस थाना कोतवाली सदर महाराजगंज आया। इसी दौरान रात्रि 12:10 बजे पुन: ड्यूटी जाने की बात को लेकर थाना कोतवाली सदर महाराजगंज के कांस्टेबल उमेश सिंह यादव, मनीष यादव, विकास यादव एवं वरिष्ठ मुंशी राम राज यादव ने उसे मां बहन की गाली देते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने लगे। विरोध करने पर चारों आरोपियों ने वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डंडों से पीटा। उक्त मामले में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक फणींद्र कुमार त्रिपाठी ने न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दिनांक 20 अप्रैल 2021 की रात्रि में आरक्षी राजेश कुमार ने आरक्षी उमेश सिंह यादव के सीने पर नाल रखकर धमकी देते हुए उसे मारा पीटा था। आरक्षी उमेश सिंह की सूचना पर कांस्टेबल राजेश कुमार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 195 / 2021 अंतर्गत धारा 323 504 , 506 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचना के पश्चात न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका हैआरोप।मारपीट के उक्त प्रकरण में न्यायालय ने दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए तथा उच्च न्यायालय प्रयागराज के विभिन्न निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर, जनपद महराजगंज को चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया गया है । 

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