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महाराजगंज

अनियमित जमा योजनाएँ पाबन्दी कानून (बड्स एक्ट 2019) के अन्तर्गत ठगी पिड़ितो का भुगतान कराने हेतु मंडल आयुक्त एंव डीएम को सौंपा ज्ञापन

महराजगंज। उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज के जिलाध्यक्ष कृष्ण मोहन गुप्ता आदि ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत ठगी पीड़ितों को भुगतान कराने हेतु मंडल आयुक्त एंव जिलाधिकारी महराजगंज ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि हमारी संसद एवं भारत सरकार विषयांकित कानून बनाकर देश के समस्त ठगी पिड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के अधिकार की गारन्टी प्रदान की । भारत सरकार एवं संसद द्वारा सर्वसम्मति से स्थापित बड्स एक्ट 2019 में राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वह इस कानून के तहत प्रत्येक जिला एवं राज्य में सक्षम एवं सहायक अधिकारी और विशेष न्यायालय जिला / संभाग / प्रखण्ड स्तर पर नियुक्त कर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर ठगी पिड़ितों के भुगतान के आवेदन आमंत्रित करें और आवेदनों पर 180 दिन में कार्यवाही करते हुए ठगों के चल-अचल संपत्ति को जब्त एवं निलामी करके न्यायालयों के माध्यम आवेदको की जमा राशि का उनकी जमाराशि के दो से तीन गुना भुगतान उन्हें करें।उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया कि
बड्स एक्ट 2019 के तहत उत्तर प्रदेश के कई जिलो में ठगी पिड़ितों के भुगतान के लिए आवेदन लिए जा रहे है लेकिन हमारे जिले में अभी तक आपके अधिकारी नहीं सुन रहे है कई बार हमने ज्ञापन दे चुका है। लेकिन अभी तक भुगतान पटल नहीं खुला है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड्स एक्ट 2019 एवं यु०पी० पीआईडी एक्ट 2016 को लागू कर सभी जिला पदाधिकारी को अधिसुचित किया गया है। जिसके प्रति इस ज्ञापन के साथ संलग्न है। कानुन को लागु हो जाने के बावजुद भी जिले के अधिकारीयों के द्वारा ठगी पिड़ितों से आवेदन लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जो बड्स एक्ट 2019 और यु०पी० पीआईडी एक्ट 2016 का उल्लघंन है।उन्होंने ज्ञापन सौंपते समय कहा कि हमारा संगठन ठगी पिड़ित जमाकर्ता परिवार (तपजप) संघठन आपसे अनुरोध करता है कि बड्स एक्ट 2019 के अन्तर्गत महराजगंज जिला के सभी तहसीलों में ठगी पिड़ितों का जमा आवेदनों का भुगतान सुनिश्चत किया जाय।जो जनहित में आवश्यक है।

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