बरगदवां थाना क्षेत्र के दो आरोपितो पर गोवध अधिनियम के तहत दोष सिद्ध
महराजगंज:-गोवध अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेन्द्र मीना के निर्देशन में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में महराजगंज पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी किए जाने पर थाना ठूठीबारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0. 123/1994 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम आरोपित जोखू पुत्र छोटक यादव निवासी बेलहिया व नाजिर अली पुत्र इब्राहिम निवासी अमहवा थाना बरगदवां के मामले में प्रभावी विचारण को मा. न्यायालय सिविल जज प्रवर खंड/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज ने को 3/8 गौवध निवारण अधिनियम में दोष सिद्ध करते हुए दोनो आरोपितों को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।