महराजगंज:-श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का लोन नहीं चुकाने पर कर्जदार के जमीन की नीलामी कोर्ट के आदेश पर हुआ। महराजगंज जिला न्यायालय द्वारा यह ऐतिहासिक फैसला पहली बार कंपनी के प्रति भुगतान को लेकर आया है। निचलौल क्षेत्र के लक्ष्मीपुर एकडंगा निवासी वीरेंद्र भारती द्वारा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से 90 हजार रुपए लोन लिया गया था जो उन्होंने भुगतान नहीं किया जिससे उनके खिलाफ कोर्ट के द्वारा बार-बार नोटिस भी जारी होने के बाद नजर अंदाज करते रहें जिससे उन्हें कोर्ट के आदेश का अवहेलना करना महंगा पड़ गया। विधिक सलाहकार शिवम त्रिपाठी एवं पैनल अधिवक्ता हेमंत कुमार पांडेय ने बताया कि 90 हजार रुपए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से उपरोक्त निवासी व्यक्ति द्वारा लिया गया था जो बार-बार कंपनी के लोन का पैसा भुगतान नहीं देने पर कंपनी के द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर की गई जिसके अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 21 नियम 66 की प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय के आदेश पर बीते दिन 3.2 डिसमिल भूमि राजस्व विभाग व बैंक के अधिकारियों की संयुक्त टीम की मौजूदगी में वीरेंद्र भारती की जमीन की नीलामी करके कंपनी को भुगतान कराया गया।